National Pension Scheme Tier II (NPS Tier II)
National Pension Scheme (NPS) एक रिटायरमेंट ओरिएंटेड पेंशन योजना है जिसे भारतीय सरकार ने शुरू किया था। पहले यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन बाद में इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। आज NPS योजना उन निवेशकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है जो नियमित निवेश से एक दीर्घकालिक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हैं। NPS में निवेश करते समय, आपको दो प्रकार के अकाउंट्स का विकल्प मिलता है – Tier 1 Account और Tier 2 Account।
NPS के अकाउंट्स
- Tier 1 Account: यह अनिवार्य होता है और NPS में शामिल होने के लिए सभी व्यक्तियों को इसे खोलना पड़ता है।
- Tier 2 Account: यह वैकल्पिक होता है। इसे खोलने के लिए पहले से आपका Tier 1 Account होना ज़रूरी है।
आइए, Tier 2 NPS Account और इसके विभिन्न फ़ायदों को विस्तार से समझते हैं।
Tier 2 NPS Account
Tier 2 Account वैकल्पिक होता है और इसमें आपको निवेश और निकासी की पूरी आजादी मिलती है। आप जब चाहें पैसे निकाल सकते हैं और इसके लिए कोई Exit Load नहीं लिया जाता।
Tier 2 NPS Account के फ़ायदे
- कोई अतिरिक्त वार्षिक शुल्क नहीं: इस अकाउंट को बनाए रखने के लिए कोई वार्षिक शुल्क नहीं देना पड़ता।
- आसान निकासी: आप इस अकाउंट से बिना किसी Exit Load के कभी भी पैसे निकाल सकते हैं।
- Tier 1 में ट्रांसफर: आप अपने Tier 2 Account से पैसे Tier 1 Account में ट्रांसफर कर सकते हैं।
- कोई न्यूनतम बैलेंस आवश्यक नहीं: इस अकाउंट में कोई न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती।
- Nomination सुविधा: आप किसी व्यक्ति को नामित कर सकते हैं जो आपकी मृत्यु के बाद अकाउंट की राशि प्राप्त करेगा।
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Tier 2 NPS Account खोलने की पात्रता
- आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- आपका Tier 1 Account और Permanent Retirement Account Number (PRAN) होना चाहिए।
- Minimum Deposit 1000 रुपये होना चाहिए और हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे ताकि अकाउंट सक्रिय रहे।
NPS Tier 2 Account कैसे खोलें?
आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन खोल सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- इस लिंक पर जाएं।
- अपना PRAN, जन्मतिथि और PAN नंबर दर्ज करें।
- 1000 रुपये की Minimum Deposit जमा करें और आपका अकाउंट सक्रिय हो जाएगा।
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Tier 2 NPS में निवेश के विकल्प
Tier 2 Account में निवेश करते समय आपको दो विकल्प मिलते हैं:
- Active Choice: आप अपनी पसंद के फंड में निवेश कर सकते हैं।
- Auto Choice: आपकी उम्र और Risk Profile के आधार पर निवेश स्वतः आवंटित किया जाएगा।
निवेश के विकल्प (Fund Options)
आप निम्नलिखित Asset Classes में निवेश कर सकते हैं:
- Asset Class A: वैकल्पिक निवेश।
- Asset Class C: फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर)।
- Asset Class E: इक्विटी में निवेश।
- Asset Class G: सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश।
निकासी और Tier 2 NPS अकाउंट का समापन
आप जब चाहें अपने Tier 2 Account से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आपका Tier 1 Account बंद हो जाता है, तो आपका Tier 2 Account भी बंद हो जाएगा और आपको शेष राशि एकमुश्त मिल जाएगी।
Tax के प्रभाव
- Tier 2 Account में किए गए निवेश पर आमतौर पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। यह आपकी आय के अनुसार टैक्सेबल होगा।
- हालाँकि, Central Government Employees को 1.5 लाख रुपये तक की निवेश राशि पर Section 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है, बशर्ते निवेश पर 3 साल का Lock-in Period हो।
निष्कर्ष
यदि आप NPS के तहत अतिरिक्त और लचीला निवेश विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो Tier 2 Account एक अच्छा विकल्प है। इसमें आपको आसानी से निकासी की सुविधा मिलती है और आप अपने पैसे को Tier 1 Account में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि टैक्स के लाभ केवल Central Government Employees को ही मिलते हैं, अन्य निवेशकों को यह लाभ नहीं मिलता।
National Pension Scheme Tier II (NPS Tier II)
National Pension Scheme (NPS) एक रिटायरमेंट ओरिएंटेड पेंशन योजना है जिसे भारतीय सरकार ने शुरू किया था। पहले यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन बाद में इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। आज NPS योजना उन निवेशकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है जो नियमित निवेश से एक दीर्घकालिक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हैं। NPS में निवेश करते समय, आपको दो प्रकार के अकाउंट्स का विकल्प मिलता है – Tier 1 Account और Tier 2 Account।
NPS के अकाउंट्स
- Tier 1 Account: यह अनिवार्य होता है और NPS में शामिल होने के लिए सभी व्यक्तियों को इसे खोलना पड़ता है।
- Tier 2 Account: यह वैकल्पिक होता है। इसे खोलने के लिए पहले से आपका Tier 1 Account होना ज़रूरी है।
आइए, Tier 2 NPS Account और इसके विभिन्न फ़ायदों को विस्तार से समझते हैं।
Tier 2 NPS Account
Tier 2 Account वैकल्पिक होता है और इसमें आपको निवेश और निकासी की पूरी आजादी मिलती है। आप जब चाहें पैसे निकाल सकते हैं और इसके लिए कोई Exit Load नहीं लिया जाता।
Tier 2 NPS Account के फ़ायदे
- कोई अतिरिक्त वार्षिक शुल्क नहीं: इस अकाउंट को बनाए रखने के लिए कोई वार्षिक शुल्क नहीं देना पड़ता।
- आसान निकासी: आप इस अकाउंट से बिना किसी Exit Load के कभी भी पैसे निकाल सकते हैं।
- Tier 1 में ट्रांसफर: आप अपने Tier 2 Account से पैसे Tier 1 Account में ट्रांसफर कर सकते हैं।
- कोई न्यूनतम बैलेंस आवश्यक नहीं: इस अकाउंट में कोई न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती।
- Nomination सुविधा: आप किसी व्यक्ति को नामित कर सकते हैं जो आपकी मृत्यु के बाद अकाउंट की राशि प्राप्त करेगा।
Tier 2 NPS Account खोलने की पात्रता
- आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- आपका Tier 1 Account और Permanent Retirement Account Number (PRAN) होना चाहिए।
- Minimum Deposit 1000 रुपये होना चाहिए और हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे ताकि अकाउंट सक्रिय रहे।
NPS Tier 2 Account कैसे खोलें?
आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन खोल सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- इस लिंक पर जाएं।
- अपना PRAN, जन्मतिथि और PAN नंबर दर्ज करें।
- 1000 रुपये की Minimum Deposit जमा करें और आपका अकाउंट सक्रिय हो जाएगा।
Tier 2 NPS में निवेश के विकल्प
Tier 2 Account में निवेश करते समय आपको दो विकल्प मिलते हैं:
- Active Choice: आप अपनी पसंद के फंड में निवेश कर सकते हैं।
- Auto Choice: आपकी उम्र और Risk Profile के आधार पर निवेश स्वतः आवंटित किया जाएगा।
निवेश के विकल्प (Fund Options)
आप निम्नलिखित Asset Classes में निवेश कर सकते हैं:
- Asset Class A: वैकल्पिक निवेश।
- Asset Class C: फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर)।
- Asset Class E: इक्विटी में निवेश।
- Asset Class G: सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश।
निकासी और Tier 2 NPS अकाउंट का समापन
आप जब चाहें अपने Tier 2 Account से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आपका Tier 1 Account बंद हो जाता है, तो आपका Tier 2 Account भी बंद हो जाएगा और आपको शेष राशि एकमुश्त मिल जाएगी।
Tax के प्रभाव
- Tier 2 Account में किए गए निवेश पर आमतौर पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। यह आपकी आय के अनुसार टैक्सेबल होगा।
- हालाँकि, Central Government Employees को 1.5 लाख रुपये तक की निवेश राशि पर Section 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है, बशर्ते निवेश पर 3 साल का Lock-in Period हो।
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निष्कर्ष
यदि आप NPS के तहत अतिरिक्त और लचीला निवेश विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो Tier 2 Account एक अच्छा विकल्प है। इसमें आपको आसानी से निकासी की सुविधा मिलती है और आप अपने पैसे को Tier 1 Account में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि टैक्स के लाभ केवल Central Government Employees को ही मिलते हैं, अन्य निवेशकों को यह लाभ नहीं मिलता।