केंद्रीय सरकार ने NIC / Gov Mail को इस्तेमाल करने के लिए नई ईमेल नीति तैयार की है | भारत सरकार की NIC/Gov Mail के लिए नई eMail Policy जारी की है । इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों, ठेकेदारों और सलाहकारों को National Informatics Centre (NIC) द्वारा संचालित आधिकारिक सरकारी ईमेल का उपयोग करने का निर्देश दिया है। यह नीति सरकारी कार्यों के दौरान इन ईमेल का अनिवार्य रूप से उपयोग करने पर जोर देती है। इस अद्यतन नीति का उद्देश्य साइबर सुरक्षा (Cybersecurity) में सुधार करना है।
Social Media के लिए निर्देश
बुधवार को जारी नई केंद्र सरकार की ईमेल नीति के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को किसी भी Social Media वेबसाइट या अन्य वेबसाइटों पर पंजीकरण के लिए अपने आधिकारिक ईमेल पते का उपयोग नहीं करना चाहिए, जब तक कि यह कोई आधिकारिक कार्य करने के लिए न हो या उनके पास अपने विभाग के सक्षम प्राधिकारी का प्राधिकरण न हो।
Official website email.gov.in
नीति के प्रमुख बिंदु
बिंदु | विवरण |
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नीति का उद्देश्य | बदलते Cybersecurity वातावरण के मद्देनजर ईमेल प्रणाली को सुरक्षित बनाना |
प्रयोग के लिए निर्देश | केवल आधिकारिक कार्यों के लिए NICeMail का उपयोग अनिवार्य |
समय सीमा | सभी विभागों को 6 महीने (30 अप्रैल 2025) के भीतर @departmentname.gov.in डोमेन में माइग्रेट करना |
अनुमति की जरूरत | Social Media या अन्य साइटों पर रजिस्ट्रेशन के लिए विभागीय अनुमति आवश्यक |
NIC eMail का अनिवार्य उपयोग
सरकारी विभागों और संगठनों को आधिकारिक कार्यों के लिए केवल NIC eMail का उपयोग करना होगा। यदि किसी केंद्रीय सरकार के विभाग का कार्यालय विदेश में है, तो वह विशेष अनुमति के बाद अन्य ईमेल सेवा का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसके लिए उचित सुरक्षा उपाय अनिवार्य होंगे।
डोमेन नाम में परिवर्तन
सरकारी विभागों को मौजूदा @gov.in या @nic.in डोमेन को छोड़कर अपने विभाग के नाम के साथ डोमेन, जैसे @meity.gov.in का उपयोग करना होगा। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि स्थानांतरण के दौरान डेटा का संरक्षण हो सके और विभागों का आधिकारिक संचार सुरक्षित रहे।
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संगठनिक और सेवा-संबंधित ईमेल
नीति के अनुसार, ईमेल पते दो प्रकार के होंगे:
- संगठन-संबंधित ईमेल – जैसे jointsecretary-section69a@meity.gov.in, जो भूमिका से जुड़ा होता है और किसी अधिकारी के जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी के लिए बना रहेगा।
- व्यक्तिगत सेवा-संबंधित ईमेल – जैसे nameoftheofficer@gov.in, जो केवल व्यक्तिगत सेवा के मामलों (जैसे छुट्टी, स्थानांतरण) के लिए उपयोग किया जाएगा, न कि आधिकारिक भूमिका के लिए।
रिटायरमेंट के बाद ईमेल का उपयोग
सेवानिवृत्ति के दिन या उससे 30 दिन पहले अधिकारी को उनके सेवा-संबंधित ईमेल में एक बदलाव के साथ उपयोग की अनुमति दी जा सकती है, जिससे यह स्पष्ट हो कि वह अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, आईपीएस अधिकारी के लिए यह @retiredips.gov.in और नेवी के सदस्य के लिए @navyveteran.gov.in हो सकता है।
मुख्य परिवर्तन
पुराने नीति (2015) | नए नीति (2024) |
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अन्य ईमेल सेवाओं का उपयोग | केवल NICeMail का अनिवार्य उपयोग |
डोमेन नाम: @gov.in या @nic.in | विभाग के नाम के साथ @departmentname.gov.in डोमेन |
संगठन-संबंधित ईमेल | संगठन और सेवा-संबंधित ईमेल में अंतर स्पष्ट |
व्यक्तिगत ईमेल फॉरवर्डिंग | व्यक्तिगत और संगठनिक ईमेल के बीच फॉरवर्डिंग प्रतिबंधित |
इस प्रकार, नई ईमेल नीति Cybersecurity को मजबूत करने, सूचना संरक्षण सुनिश्चित करने और ईमेल प्रणाली को अधिक संगठित और सुरक्षित बनाने के लिए लागू की गई है।